परिचय
अनुग्रह अनुदान योजना एक ऐसी योजना है जो बिहार सरकार द्वारा उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो किसी आपदा या दुर्घटना के कारण वित्तीय संकट में हैं. इस योजना के तहत, सरकार पीड़ितों को एक निश्चित राशि देती है ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें. इस योजना के जरिए राज्य के आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक या फिर जहरीली शराब की वजह से मृत्यु को प्राप्त नागरिको के परिवारवालों को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी, ताकि इनके परिवारवालों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पडे|
इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार दवारा उन सभी व्यक्तियों के परिवारवालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई हो। आपको वता दें कि इस योजना के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 17 अप्रैल 2023 से बिहार अनुग्रह अनुदान योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक जिन भी लोगों की मृत्यु शराब पीने से हुई है उन्हें किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 17 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है उन्हें पोस्टमास्टर दस्तावेज की आवश्यकता पडेगी, तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य बिहार के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो वित्तीय संकट में हैं. इस योजना के तहत, सरकार उन लोगों को अनुदान देती है जो गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से वित्तीय संकट में हैं. अनुदान राशि का उपयोग लोगों को चिकित्सा उपचार, दैनिक खर्चों और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है.
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के बारे में
योजना का नाम | बिहार अनुग्रह अनुदान योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | लाभार्थी की मृत्यु जहरीली शराब की वजह से होने पर उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
अनुदान राशि | 4 लाख रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | icdsonline.bih.nic.in |
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए पात्रता
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आय किसी निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए.
- आवेदक को वित्तीय संकट में होना चाहिए.
- जिस व्यक्ति की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, केवल उनके परिवार ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- इस योजना के लिए आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिका मृतक के परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
- आवेदन करने के लिए मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवश्यक होगी।
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होने अनिवार्य है|
आवेदकों को वित्तीय संकट में होने के लिए, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से वित्तीय संकट में हैं. आवेदकों को यह भी साबित करना होगा कि उनके पास किसी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है.
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
Bihar Anugrah Anudan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड या पहचान पत्र.
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र.
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र.
- वित्तीय संकट का प्रमाण पत्र.
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र.
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो).
- मृतक का परिवार पहचान पत्र.
- मृतक के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड या पहचान पत्र.
- मृतक के परिवार के सदस्यों का निवास प्रमाण पत्र.
- मृतक के परिवार के सदस्यों का आय प्रमाण पत्र.
- मृतक के परिवार के सदस्यों का बैंक खाता विवरण.
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लाभ
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लाभ इस प्रकार हैं:
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- यह योजना उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से वित्तीय संकट में हैं.
- अनुदान राशि का उपयोग लोगों को चिकित्सा उपचार, दैनिक खर्चों और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है.
- यह योजना लोगों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देती है.
- यह योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उन्हें समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है.
- आपको वता दें इस योजना का लाभ सेवाकाल में मृत आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध आधारित महिला पर्यवेक्षिकाओ के आश्रितों को भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के लिए मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है।
- इस योजना को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा|
- बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे|
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- यह योजना उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अन्य कारणों से वित्तीय संकट में हैं.
- अनुदान राशि का उपयोग लोगों को चिकित्सा उपचार, दैनिक खर्चों और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है.
- यह योजना लोगों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देती है.
- यह योजना लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उन्हें समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है.
- पात्र लाभार्थियों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना|
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो बिहार के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना का लाभ उठाकर, लोग वित्तीय संकट से उबरने में मदद पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं.
लॉग इन कैसे करें – बिहार अनुग्रह अनुदान योजना
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए लॉग इन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- “बिहार अनुग्रह अनुदान योजना” लिंक पर क्लिक करें.
- “लॉग इन” लिंक पर क्लिक करें.
- अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें.
- “लॉग इन” बटन पर क्लिक करें.
एक बार आप लॉग इन हो जाएंगे, तो आप अपनी आवेदन स्थिति, अनुदान राशि और अन्य जानकारी देख सकेंगे.
यदि आपको लॉग इन करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर सहायता देख सकते हैं या अपने जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको इन चरणों का पालन करना होगा:
- बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “बिहार अनुग्रह अनुदान योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- “ऑनलाइन पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें.
- उसके बाद आपको “Anugrah Anudan” के ऑपशन पे किलक करना होगा|
- फिर आपको Entry of Anugrah Anudan के विकल्प पे किलक कर देना है|
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- एक बार जब आप अपना आवेदन जमा कर देंगे, तो आपको एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। आप वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑफलाइन पंजीकरण
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए ऑफ़लाइन पंजीकरण करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- अपने जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र भरें.
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- आवेदन पत्र को अपने जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करें.
- फार्म जमा करवाने के बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी| अगर जांच सही पाई जाती है तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा|
- इस तरह आपके दवारा बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत ऑफ़लाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना – हेल्पलाइन नंबर
- 91 85440 45029
- 91 95077 39366