परिचय
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना (बीसीएफएस) एक सरकारी योजना है जो बिहार में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देती है. यह योजना 2018 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, राज्य सरकार डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करना है.
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत, राज्य सरकार डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. सब्सिडी की राशि वाहन के प्रकार और आकार पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, एक सीएनजी किट के लिए सब्सिडी की राशि 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच हो सकती है. एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सब्सिडी की राशि 50,000 रुपये से 100,000 रुपये के बीच हो सकती है.
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, वाहन मालिक को एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. आवेदन पत्र राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
मुख्यमंत्री स्वच्छ ईंधन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री स्वच्छ ईंधन योजना के उद्देश्य हैं:
- बिहार में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना
- सतत परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना
- स्वच्छ ईंधन क्षेत्र में रोजगार सृजित करना
- सीएमसीएफएस सीएनजी कारों और इलेक्ट्रिक कारों जैसे स्वच्छ ईंधन वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। यह योजना मौजूदा वाहनों में
- सीएनजी किट लगाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
सीएमसीएफएस बिहार में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने में सफल रहा है। योजना के पहले वर्ष में राज्य में 10,000 से अधिक स्वच्छ ईंधन वाहन खरीदे गये। इस योजना से बिहार में वायु प्रदूषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद है।
स्वच्छ ईंधन योजना के बारें में
योजना का नाम | स्वच्छ ईंधन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन के लिए अनुदान देना |
अनुदान राशि | 20,000 से 40,000/- रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in/transport |
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि
राज्य सरकार दवारा अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग अनुदान निर्धारित किया गया है| जिसका विवरण इस प्रकार है –
वाहन | अनुदान राशि |
7 व्यक्तियों (चालक सहित ) तक के बैठने की क्षमता वाले डीजल एवं पेट्रोल चालित तिपहिया पैसेंजर / मालवाहक वाहन को नए सीएनजी चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर | 40,000/- रुपए (एकमुश्त) |
डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया पैसेंजर वाहन, जिसकी बैठने की क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित) तक है / मालवाहक वाहन तक की नए बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर | 25,000/- रुपए (एकमुश्त) |
पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, जिसकी बैठने की क्षमता 7 व्यक्तियों (चालक सहित ) तक है / मालवाहक वाहन में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर | 20,000/- रुपए (एकमुश्त) |
व्यवसायिक मोटर कैब तथा मैक्सी कैब में सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट कराने पर | 20,000/- रुपए (एकमुश्त |
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना (बीसीएफएस) का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए खुली होगी, लेकिन सब्सिडी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी।
बीसीएफएस एक लोकप्रिय योजना है और इसमें सीमित मात्रा में धन उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि योजना के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना महत्वपूर्ण है। यदि आप बीसीएफएस के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, तो आप बिहार सरकार की वेबसाइट पर अधिक जानकारी पा सकते हैं।
स्वच्छ ईंधन योजना के लिए पात्रता मानदंड
स्वच्छ ईंधन योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड दिए गए हैं:
- आपको बिहार का निवासी होना चाहिए।
- आपके पास कम से कम 10 साल पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन होना चाहिए।
- आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आपको स्वच्छ ईंधन वाहन के लिए डाउन पेमेंट वहन करने में सक्षम होना चाहिए।
- इस योजना के तहत डीजल चालित एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन, मैक्सी कैब एवं मोटर कैब के ऐसे वाहन मालिकों को, जिनके पास वर्तमान में गया नगर निगम एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत परिचालन के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट है और वैधता अवधि के भीतर है। हाँ | ऐसे लाभार्थी योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप निकटतम जिला परिवहन कार्यालय में एक आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करके
- बीसीएफएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की सूची बिहार सरकार की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- वाहन की फोटो
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
यदि आप बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इन दस्तावेजों को अपने जिले के परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना की मुख्य विशेषताएं
स्वच्छ ईंधन योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- स्वच्छ ईंधन वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी: बीसीएफएस सीएनजी कारों और इलेक्ट्रिक कारों जैसे स्वच्छ ईंधन वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी की राशि वाहन के प्रकार और खरीदार के स्थान पर निर्भर करती है।
- सीएनजी किट की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता: बीसीएफएस मौजूदा वाहनों में सीएनजी किट की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सहायता की राशि वाहन के प्रकार और खरीदार के स्थान पर निर्भर करती है।
- स्वच्छ ईंधन वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना: बीसीएफएस जागरूकता अभियान, रोड शो और प्रदर्शनों जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छ ईंधन वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- स्वच्छ ईंधन क्षेत्र में नौकरियों का सृजन: बीसीएफएस से स्वच्छ ईंधन क्षेत्र में नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जैसे सीएनजी किट स्थापित करने के लिए तकनीशियन और स्वच्छ ईंधन वाहनों के निर्माण के लिए श्रमिक।
स्वच्छ ईंधन योजना स्वच्छ और स्वस्थ बिहार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस योजना से वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इससे स्वच्छ ईंधन क्षेत्र में नौकरियाँ भी पैदा होंगी।
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
- सबसे पहले आवेदक को जिला परिवहन कार्यालय (गया/मुजफ्फरपुर) जाना होगा।
- अब आपको वहां के अधिकारी से “स्वच्छ ईंधन योजना” का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा और मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इस फॉर्म को वहीं जमा करना होगा जहां से आपने फॉर्म लिया था।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर देंगे।
बिहार स्वच्छ ईंधन योजना – हेल्पलाइन नंबर
योजना के संबंध में अधिक जानकारी आवेदक जिला परिवहन कार्यालय (गया/मुजफ्फरपुर) से प्राप्त कर सकते हैं।
स्वच्छ ईंधन योजना – महत्वपूर्ण डाउनलोड
अधिसूचना
आधिकारिक वेबसाइट
मुझे आशा है कि आपको इस लेख के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको आर्टिकल पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर करें।