Unmarried Pension Scheme – हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना | Application Form

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परिचय

अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा में उन अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इस योजना की घोषणा 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी।इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अक्सर हाशिए पर रहते हैं और समाज द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पेंशन से उन्हें भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल रखने में भी मदद मिलेगी।

अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा सरकार का एक प्रगतिशील कदम है। यह योजना वृद्धावस्था में अविवाहित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अविवाहित लोगों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिले।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य

  • अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें जो अक्सर हाशिए पर हैं और समाज द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।
  • अविवाहित लोगों को भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने में मदद करें।
  • अविवाहित लोगों के स्वास्थ्य और सेहत का ख्याल रखें।
  • यह सुनिश्चित करें कि अविवाहित लोगों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिले।
  • इस योजना से हरियाणा में लगभग 71,000 अविवाहित लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। पेंशन से उन्हें अपने बुनियादी खर्चों को पूरा करने और उनके
  • स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल रखने में मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिले।

अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि

हरियाणा सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3000/- रुपये की पेंशन देती है। इसी तरह अविवाहित नागरिकों को भी इतनी ही राशि अविवाहित पेंशन योजना के तहत दी जा सकती है। इस बात की पुष्टि मुख्यमंत्री ने योजना की शुरूआत करते हुए की है।

अविवाहित पेंशन योजना के बारें में

योजना का नाम अविवाहित पेंशन योजना
किसके दवारा शुरू की गई हरियाणा सरकार दवारा
लाभार्थी राज्य के अविवाहित नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायता पेंशन प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in

 

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता

अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • आवेदक अविवाहित पुरुष या महिला होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए।

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ यहां दिए गए हैं:

  • आवेदक के आधार कार्ड की एक प्रति।
  • आवेदक के बैंक खाते के विवरण की एक प्रति।
  • आवेदक के आय प्रमाण पत्र की एक प्रति।
  • आवेदक के जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि लागू हो)।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लाभ

अविवाहित पेंशन योजना के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

  • यह उन अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
  • इससे हरियाणा में अविवाहित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
  • यह अविवाहित लोगों के भोजन, कपड़े और आश्रय जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा।
  • इससे अविवाहित लोगों के स्वास्थ्य और खुशहाली का ख्याल रखने में मदद मिलेगी।
  • यह सुनिश्चित करेगा कि अविवाहित लोगों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन मिले।

अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक स्वागत योग्य पहल है। यह योजना राज्य में अविवाहित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

हरियाणा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • राज्य के अविवाहित नागरिकों को पेंशन प्रदान करना
  • पेंशन की राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा करना
  • पात्र नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

  1. सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अब आपको अप्लाई फॉर पेंशन स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद आपको “क्या आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  5. फिर आपको “पेंशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  6. इसके बाद आपको “अविवाहित पेंशन योजना” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  7. अब आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ में खुल जाएगा।
  8. आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, फिर इसका प्रिंट आउट लेना होगा.
  9. अब आपको इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा और फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
  10. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको संबंधित विभाग में जाकर यह फॉर्म जमा करना होगा।
  11. इस प्रकार आप सफलतापूर्वक योजना के अंतर्गत आवेदन कर देंगे

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन पंजीकरण

  1. सबसे पहले आवेदक को किसी/अंत्योदय भवन/निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाना होगा।
  2. उसके बाद आपको वहां कार्यरत अधिकारी से “अविवाहित पेंशन योजना” के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा।
  3. अब इस योजना का आवेदन फॉर्म अधिकारी द्वारा डाउनलोड और प्रिंट किया जाएगा, उसके बाद आपसे फॉर्म के साथ संलग्न करने के लिए दस्तावेज मांगे जाएंगे।
  4. फिर इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपसे आवेदन शुल्क मांगा जाएगा।
  5. इसके बाद आपको एक रसीद दी जाएगी. जिसका आपको ख्याल रखना होगा.
  6. इस प्रकार हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा।

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना – हेल्पलाइन नंबर

  • 0172-2715090

मुझे आशा है कि आपको इस लेख के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको आर्टिकल पसंद आया तो धूमकेतु और लाइक जरूर करें।

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