Micro Udyami Accident Insurance Scheme – मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना : रजिस्ट्रेशन | आवेदन फॉर्म

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परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करना है।

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ

इस योजना के तहत, सूक्ष्म उद्यमी मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 500,000 रुपये के बीमा कवरेज के पात्र होंगे। मृत्यु की स्थिति में बीमा राशि आवेदक के परिवार को दी जाएगी, जबकि स्थायी विकलांगता की स्थिति में चिकित्सा उपचार के लिए इसे आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

पात्रता मापदंड

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी और सूक्ष्म उद्यमी होना चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है: आधार कार्ड, पता प्रमाण, उद्यम पोर्टल से प्राप्त पंजीकरण संख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो, और मोबाइल नंबर।

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे वित्तीय संकट को रोकने में मदद मिलती है और परिवारों की भलाई सुनिश्चित होती है।

आवेदन प्रक्रिया

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर संबंधित विभाग में जमा किया जा सकता है।

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की विशेषताएं

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं में मृत्यु या विकलांगता के मामले में बीमा राशि प्रदान करना, सूक्ष्म उद्यमियों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना और पात्र लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाना शामिल है।

समय पर आवेदन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से बीमा राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक को घटना के एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा राशि लाभार्थी तक पहुंचे, समय पर आवेदन जमा करना महत्वपूर्ण है।

हेल्पलाइन नंबर

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर पेश करेगी। आवेदक किसी भी सहायता के लिए या सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। योग्य सूक्ष्म उद्यमियों को योजना के लिए आवेदन करने और अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

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