हरियाणा पितृत्व लाभ योजना एक सरकारी योजना है जो हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों को उनके नवजात शिशु की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. योजना के तहत, एक श्रमिक को एक बच्चे के लिए 15,000 रुपये और दो या अधिक बच्चों के लिए 21,000 रुपये का लाभ मिलता है.
पंजीकृत श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बच्चे के पालन-पोषण और मां को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि श्रमिक एवं श्रमिक परिवार के 2 बच्चों को प्रदान की जाएगी। पितृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने पर योजना के तहत मिलने वाली राशि प्राप्त हो जाती है।
पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य
पितृत्व लाभ योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- बच्चों के जन्म के बाद पिताओं को उनके पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना.
- पिताओं को अपने बच्चों के साथ समय बिताना और उनके विकास में योगदान का अवसर प्रदान करना.
- पिताओं को अपने परिवार के साथ अधिक असमानता का एहसास होता है.
- पिताओं के मानसिक और वैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत होना.
- पितृत्व लाभ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो पिताओं को अपने बच्चों के जन्म के बाद उनके पालन-पोषण करने में सक्षम बनाती है।
- यह योजना पिताओं को अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक शहर जैसा महसूस कराती है और यह उनके मानसिक और वैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हरियाणा में पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिकों को बच्चे के जन्म पर 21,000 रु. सहायता रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है।
- पहला- नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 15,000/- रु
- और दूसरा- बच्चे के जन्म के बाद मां (कर्मचारी की पत्नी) के उचित खान-पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए 6,000 रुपये.
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के बारें में
योजना का नाम | पितृत्व लाभ योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
विभाग | श्रम विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | बच्चे के पालन पोषण और उनकी माता को पौष्टिक आहार देने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 21,000/- रुपए (02 किस्तों मे) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए.
- आवेदक ने पिछले वर्ष में कम से कम 300 दिन काम किया होना चाहिए.
- आवेदक की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया होना चाहिए.
- श्रमिक परिवार के केवल 02 बच्चों को ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा। यदि संतान बेटियां हैं तो 03 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि कोई श्रमिक या उसकी पत्नी पितृत्व लाभ योजना के समान किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है, तो उन्हें पितृत्व लाभ योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आवेदन पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- पिछले वर्ष के वेतन स्लिप
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- स्थाई प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
पितृत्व लाभ योजना के लाभ
पितृत्व लाभ योजना एक सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है जो उन पिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपने नवजात बच्चों की देखभाल के लिए काम से छुट्टी लेते हैं। यह योजना पिताओं को कई लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
- वित्तीय सहायता: यह योजना पितृत्व अवकाश लेने वाले पिताओं को एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता बच्चे के जन्म से जुड़ी वित्तीय लागतों, जैसे चिकित्सा व्यय और बच्चे की देखभाल की लागत की भरपाई करने में मदद कर सकती है।
- काम से छुट्टी: यह योजना पिताओं को अपने नवजात बच्चों की देखभाल के लिए काम से एक निश्चित समय की छुट्टी लेने की अनुमति देती है। इस समय की छुट्टी का उपयोग बच्चे के साथ जुड़ने, माता-पिता बनने में मदद करने और माँ को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
- रोज़गार सुरक्षा: यह योजना गारंटी देती है कि पितृत्व अवकाश लेने वाले पिताओं के साथ उनके नियोक्ताओं द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पितृत्व अवकाश लेने पर पिता को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता या पदावनत नहीं किया जा सकता।
- जागरूकता में वृद्धि: यह योजना पितृत्व अवकाश के महत्व और पिता द्वारा अपने बच्चों की देखभाल में निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। इससे पारंपरिक लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में मदद मिल सकती है और अधिक पिताओं को पितृत्व अवकाश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- वित्तीय सहायता
- परिवार के साथ समय बिताने का अवसर
- बच्चे की देखभाल करने का अवसर
- बच्चे के विकास में योगदान
- बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास में योगदान
- बच्चे के शारीरिक विकास में योगदान
- बच्चे के सामाजिक विकास में योगदान
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं
- राज्य के पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना
- बच्चे के पालन-पोषण और उनकी माँ को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदक के बैंक खाते में वित्तीय सहायता जमा करना।
- बिना किसी भेदभाव के लाभार्थी श्रमिकों को योजना का लाभ उपलब्ध कराना
- योजना का लाभ उठाकर श्रमिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना।
पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
पितृत्व लाभ योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें, इसके चरण यहां दिए गए हैं:
- हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं: https://hrylabour.gov.in/
- “ऑनलाइन सेवाएँ” टैब पर क्लिक करें।
- “पितृत्व लाभ योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- फॉर्म में अपना नाम, पता, संपर्क नंबर और बैंक खाता विवरण सहित अपना विवरण दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, श्रमिक का पंजीकरण कार्ड, रोजगार का प्रमाण और बैंक खाता विवरण।
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- आपका आवेदन जमा हो जाने पर आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
- हरियाणा श्रम विभाग आपके आवेदन पर कार्रवाई करेगा और सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर लाभ राशि जारी कर देगा।
पितृत्व लाभ योजना – हेल्पलाइन नंबर
- 18001802129,
- 0172-2560226