Rashtriya Parivar Sahayata Scheme| राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना | Application Form

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परिचय:

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBSP) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है. मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. परिवार के पास कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए. परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को दी जाने वाली ये सहायता राशि उनके बैंक खाते मे जमा की जाएगी. यह योजना 2005 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी और वर्तमान में राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

उद्देश्य:

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत, यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह सहायता परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है.

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के बारे में

योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
किसके दवारा शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार दवारा
विभाग सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
लाभार्थी राज्य के नागरिक
प्रदान की जाने वाली सहायता वित्तीय सहायता प्रदान करना
सहायता राशि 20,000/- रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफ़लाइन
आधिकारिक वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए.
  • परिवार का मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
  • परिवार के पास कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए.
  • पीड़ित परिवार के मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा|

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना  के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  1. आयु प्रमाण पत्र
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. बी.पी.एल. कार्ड
  4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।
  5. बैंक खाता

 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ इस प्रकार हैं:

  • परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है.
  • परिवार को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन प्राप्त होता है.
  • परिवार को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है.
  • परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलती है.
  • NFBSP के तहत, परिवार को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह सहायता परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है.

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह सहायता परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है.

आवेदन प्रक्रिया:

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBSP) के लिए आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • आप अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं और आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं.
  • आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. website of the Madhya Pradesh government.

Rashtriya Parivar Sahayata Scheme website

  • Then click on menu दायित्व and select option सामाजिक सहायता

Apply the Scheme 2

  • आपको ये फॉर्म Download करना है, फिर इसका Print Out आपको लेना होगा|
  • On next page select option राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना and click on Download button.

Apply the Scheme 3

  • आपको ये फॉर्म Download करना है, फिर इसका Print Out आपको लेना होगा|

Download Form

  • आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे.
  • आवेदन पत्र को अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर दें.

इस प्रकार आप सफलतापूर्वक योजना के अंतर्गत आवेदन कर देंगे।

आवेदन पत्र डाउनलोड करें:

आप मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन पत्र मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यहां से डाउनलोड कर सकते हैं

हेल्पलाइन नंबर:

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1111 है. आप इस नंबर पर फोन करके योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है. मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. परिवार के पास कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

 Rashtriya Parivar Sahayata Yojana क्या है?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana (MP RPSC) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है. मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. परिवार के पास कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए.

 Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए.
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई हो.
  • मृतक मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
  • परिवार के पास कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए.

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा. आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे. आवेदन पत्र को अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर दें.

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

  • परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र.
  • परिवार के मुखिया का बीपीएल कार्ड.
  • परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड.

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लाभ क्या हैं?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के लाभ इस प्रकार हैं:

  • परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है.
  • परिवार को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए धन प्राप्त होता है.
  • परिवार को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है.
  • परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिलती है.

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है?

Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के बारे में अधिक जानकारी आप अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. आप योजना के बारे में जानकारी ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं.

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