राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Rashtriya Parivarik Labh Yojana – एक पारिवारिक सहायता योजना

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परिचय

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (आरपीएलवाई) एक सरकार प्रायोजित योजना है जो उत्तर प्रदेश में उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके कमाने वाले की मृत्यु हो गई है। यह योजना 2018 में उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिन्होंने अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों और खर्चों को पूरा कर सकें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके कमाने वाले की मृत्यु हो गई है। इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों को उनकी बुनियादी जरूरतों और खर्चों, जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय को पूरा करने में मदद करना है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड

योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • परिवार के कमाने वाले की मृत्यु किसी प्राकृतिक या आकस्मिक कारण से हुई होगी।
  • परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख.
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है

कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र
निवास का प्रमाण
आय का प्रमाण
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र परिवारों को 30,000 रु. सहायता एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदन कैसे करें

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana site 1

आवेदन पत्र डाउनलोड करें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र का लिंक है: https://nfbs.upsdc.gov.in

हेल्पलाइन नंबर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5678 है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक मूल्यवान योजना है जो उन परिवारों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है। इस योजना ने उत्तर प्रदेश में कई परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक सरकार प्रायोजित योजना है जो उत्तर प्रदेश में उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके कमाने वाले की मृत्यु हो गई हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्र होने के लिए, परिवार को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

परिवार के कमाने वाले की मृत्यु किसी प्राकृतिक या आकस्मिक कारण से हुई होगी।
परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 लाख.

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र
निवास का प्रमाण
आय का प्रमाण
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड

मैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?

आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का क्या लाभ है?

यह योजना रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र परिवारों को 30,000 रु. सहायता एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5678 है।

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