Sashakt Mahila Rin Yojana:हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए HP सशक्त महिला ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, महिलाओं को बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी महिला ऋण योजना शुरू की है। इस योजना में बैंकों ने महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है। जिसकी मदद से राज्य की योग्य महिलाओं को नौकरी मिल सकेगी। Sashakt Mahila Rin Yojana का लाभ कैसे मिलेगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? आपको इन लेखों को अंत तक पढ़ना होगा ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक प्रभावी महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से ऋण मिलेगा। जिससे महिलाओं को कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा Sashakt Mahila Rin Yojana महिलाओं को एक लाख रुपये का लोन देगा। लाभार्थी इस ऋण का लाभ उठाने के लिए मार्जिन मनी नहीं देना होगा। यानी महिलाओं को अपनी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी।
Sashakt Mahila Rin Yojana का उद्देश्य
इस योजना के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- महिलाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करना।
- महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
Sashakt Mahila Rin Yojana के बारें में
योजना का नाम | सशक्त महिला ऋण योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
प्रदान की जाने वाली सहायता | महिलाओ को कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.hpscb.com |
आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की सशक्त महिला ऋण योजना का शुभारंभ किया।इस योजना के तहत हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने,आजीविका गतिविधियों को आरंभ करने,रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने तथा cont..1 pic.twitter.com/9xMWzQlNm6
— CMO HIMACHAL (@CMOFFICEHP) July 20, 2023
सशक्त महिला ऋण योजना – ऋण राशि
- व्यवसाय उद्देश्यों के लिए ऋण: इस श्रेणी के तहत, महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण राशि 20,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक हो सकती है।
- आजीविका उद्देश्यों के लिए ऋण: इस श्रेणी के तहत, महिलाओं को कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, या अन्य प्रकार के आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण राशि 20,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक हो सकती है।
- व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ऋण: इस श्रेणी के तहत, महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण राशि 20,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक हो सकती है।
हिमाचल Sashakt Mahila Rin Yojana – ब्याज दर
हिमाचल Sashakt Mahila Rin Yojana के तहत, ऋण की ब्याज दर 10.5% से 12% प्रति वर्ष है। यह ब्याज दर सामान्य श्रेणी के लिए है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा निर्धारित महिला उद्यमिता विकास योजना के तहत, ऋण की ब्याज दर 9.5% से 11% प्रति वर्ष है। यह ब्याज दर आरबीआई के मुद्रास्फीति दर से जुड़ी होती है।
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण, ऋण की प्रभावी ब्याज दर कम हो जाती है। सब्सिडी की राशि ऋण राशि और ऋण उद्देश्य के आधार पर भिन्न होती है।
उदाहरण के लिए, यदि एक महिला व्यवसाय उद्देश्यों के लिए 10 लाख रुपये का ऋण लेती है, तो उसकी प्रभावी ब्याज दर 9.5% से 11% के बीच होगी। यदि महिला आरबीआई की महिला उद्यमिता विकास योजना के तहत ऋण लेती है, तो उसकी प्रभावी ब्याज दर 8.5% से 10% के बीच होगी।
HP Sashakt Mahila Rin Yojana के लिए पात्रता
HP सशक्त महिला ऋण योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास ऋण उद्देश्य के लिए योजना होनी चाहिए।
Sashakt Mahila Rin Yojana विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्रता:
- व्यवसाय उद्देश्यों के लिए: आवेदक को व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- आजीविका उद्देश्यों के लिए: आवेदक को आजीविका गतिविधियों के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- व्यक्तिगत जरूरतों के लिए: आवेदक को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एक योजना प्रस्तुत करनी होगी।
हिमाचल सशक्त महिला ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल सशक्त महिला ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- कैंसल चेक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
HP Sashakt Mahila Rin Yojana के लाभ
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है।
- महिलाओं को उद्यमिता और आजीविका के अवसर प्रदान करती है।
- महिलाओं को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
- महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करती है।
- लाभार्थी महिलाओं को ₹21000 से लेकर ₹101000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा|
- इस Sashakt Mahila Rin Yojana के लिए ब्याज दर 51% निर्धारित की गई है|
- इस योजना की खास वात यह है कि महिलाओं को लोन के लिए कुछ भी गरीवी रखने की आवश्यकता नही होगी|
- लाभार्थी महिलाओं को ये ऋण राशि उनके बैंक अकाउंट मे स्थानातरित की जाएगी|
- ये Sashakt Mahila Rin Yojana पूरे राज्य मे चलाई जाएगी|
- लाभार्थी महिलाओं को इस योजना का लाभ विना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाएगा|
- Sashakt Mahila Rin Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए कर सकेंगे|
सशक्त महिला ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं
- महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना
- लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना
- पात्र लाभार्थीयों को आत्म-निर्भर व सशक्त वनाना |
सशक्त महिला ऋण योजना आवेदन प्रक्रिया
सशक्त महिला ऋण योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करती है, ताकि वे अपने उद्यमिता के सपनों को पूरा कर सकें।
Sashakt Mahila Rin Yojana के लिए आवेदन कैसे करें:
- Sashakt Mahila Rin Yojana के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान में आवेदन करना होगा।
- आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध है।
- आवेदन फॉर्म भरते समय, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- Sashakt Mahila Rin Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “आवेदन करें” टैब पर क्लिक करें।
- “नया पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और अपना पंजीकरण पूरा करें।
- “आवेदन करें” टैब पर वापस जाएं और आवश्यक विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान में जाएं।
- “Sashakt Mahila Rin Yojana” के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
Sashakt Mahila Rin Yojana हेल्पलाइन नंबर
- राष्ट्रीय स्तर पर: 1800-121-3456
- राज्य स्तर पर: संबंधित राज्य के वित्त विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करें।