उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों को पैसे देने के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू की है। राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) का नाम है उन सभी परिवारों को इस कार्यक्रम से फायदा होगा। जिनके परिवार में कमाई करने वाले व्यक्ति मर जाते हैं यह योजना परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर उन परिवारों को करुणा के आधार पर सहारा देने के लिए धन देती है।
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ आदित्य जी ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana की शुरुआत की है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना को चलाता है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना का संचालन करता है। इस योजना के तहत पीड़ित परिवारों को पहले २०००० रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब यह राशि अधिक है।
Parivarik Labh Yojana 2023:
पीड़ित परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत पहले २०००० रुपये का मुआवजा दिया गया था। पीड़ित परिवारों को माफिया के तौर पर दी जाने वाली धनराशि अब ३० हजार रुपए कर दी गई है। जो परिवार अपने कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस लेख में पूरी जानकारी दी गई है।
जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य अचानक मर जाते हैं, वे राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को मरने पर 30000 रुपये की एकमुश्त राशि देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहायता से इस योजना से उन महिलाओं को लाभ मिल रहा है जिनके पति किसी दुर्घटना या अन्य कारण से मर गए हैं।
Highlights of the Rashtriya Parivarik Labh Yojana:
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- योजना का नाम: राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना
- किसके द्वारा शुरू किया गया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा
- राज्य: उत्तर प्रदेश
- विभाग: समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
- वर्ष: 2023
- उद्देश्य: गरीब परिवारों को मुसीबत के समय को सहायता प्रदान करना
- राशि: 30,000 रुपए
- लाभार्थी: आवेदन करने वाले परिवार की मुखिया
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
- आधिकारिक वेबसाइट: nfbs.upsdc.gov.in
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य:
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य केवल परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस परिवार को पुनः जीवित करने के लिए रोजगार शुरू करने या आर्थिक सहायता देना है। इस कार्यक्रम को केवल उन परिवारों के लिए शुरू किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब हैं और एक कमाने वाले परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सरकार उस परिवार को ३० हजार रुपये देकर उनकी मुश्किलों को कम करती है।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना का विवरण और लाभ:
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इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मिलेगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को देता है।
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इस योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके कमाने वाले सदस्यों की मौत हो गई है।
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राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना से लाभार्थी परिवारों को ३० हजार रुपये मिलते हैं।
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DBT विधि द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली तीस हजार रुपये की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश राज्य की ग्रामीण और शहरी महिलाओं दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
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नीचे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किस प्रकार आवेदन करना है बताया गया है।
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योजना का भुगतान 45 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है।
National Family Benefit Scheme की पात्रता:
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आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है।
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योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
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आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 56000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (ग्रामीण क्षेत्र) आवेदक की परिवारिक वार्षिक आय ४० हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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योजना का पात्र होने के लिए आवश्यक है कि आवेदन करने वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहता हो।
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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले परिवार को अपने कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
National Family Benefit Scheme आवश्यक दस्तावेज:
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आधार कार्ड
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पहचान पत्र
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वार्षिक आय प्रमाण
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स्थाई निवास प्रमाण पत्र
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मृत्यु प्रमाण पत्र
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मृत्यु आयु प्रमाण पत्र
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बैंक अकाउंट विवरण
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मोबाइल नंबर
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पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
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आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी होगी।
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योग्य व्यक्ति के पास राष्ट्रीय स्तर का बैंक खाता होना चाहिए।
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राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत सरकारी बैंक खाता मंजूर नहीं किया जाएगा।
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योजना के तहत तहसील स्तर पर बनाया गया शेजारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
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योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और फोटो 20 किमी से अधिक नहीं होने चाहिए; इसके अलावा, फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए।
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मांगे गए दस्तावेज पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए और 20 KB से अधिक नहीं होने चाहिए।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पहले अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
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दिए गए आधिकारिक वेबसाइट के लिंक को खोलें। यह क्लिक करे
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जब आप अधिकारी वेबसाइट का लिंक खोलें तो आप अधिकारी वेबसाइट का मुख्य पेज देखेंगे।
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जो कुछ इस तरह दिखाई देगा|
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अब आपको आवेदन पर क्लिक करना होगा जो यहां दिखाया गया है।
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अब आपको नए पंजीकरण नामक विकल्प पर क्लिक करना है जो यहां दिखाया गया है।
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नए पंजीकरण पर क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरह का आवेदन पत्र दिखाई देगा।
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आपको आवेदन पत्र में मांगी गई सही जानकारी भरनी चाहिए।
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मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, आपको दिए गए विकल्प वेरीफाई मोबाइल नंबर और सैंड ओटीपी पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है।
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इस तरह आप आसानी से UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना में लॉगइन कैसे करें:
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लॉगइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको आवेदक लॉगइन का विकल्प चुनना होगा।
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लॉगिन विकल्प पर क्लिक करने पर आपके सामने एक नया चित्र दिखाई देगा।
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जो कुछ ऐसा दिखाई देगा
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लॉगइन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको पहले आवेदक पंजीकरण संख्या और फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
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आपको अब आवश्यक स्थान पर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
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आपको OTP भेजें पर क्लिक करना है।
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इस तरह आप लॉगइन कर सकते हैं।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023 आवेदन स्थिति कैसे देखें:
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पहले आपको राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की जरूरत है।
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक को खोलें।
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आप आधिकारिक वेबसाइट का लिंक खोजेंगे।
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यहां, आपको आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा जो विकल्प दिखाया गया है।
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आप आवेदन की स्थिति पर क्लिक करते समय इस तरह का चित्र देखेंगे।
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अब आपको यहां पहले अपनी लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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लॉगइन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको आवेदन स्थिति के विकल्प पर क्लिक करके अपनी आवेदन प्रक्रिया की जांच करनी है।
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इस तरह आप आवेदन की जांच कर सकते हैं।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise लाभार्थियों की सूची देखने की प्रक्रिया:
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कुल लाभार्थी सूची को देखने के लिए आपको पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको प्रत्येक जनपद के लाभार्थी विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
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जनपदवार लाभार्थी विवरण सीधे देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
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लिंक पर क्लिक करने पर लाभार्थी सूची का पूरा विवरण मिलेगा।
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जो कुछ ऐसा दिखाई देगा
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अब आपको अपने जिले का नाम चुनकर लाभार्थी सूची में अपना नाम खोजना होगा।
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इस तरह आप लाभार्थी सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।
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राष्ट्रीय परिवारिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश शासनादेश डाउनलोड करने का तरीका
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शासनादेश डाउनलोड करने के लिए आपको सर्वप्रथम अधिकारी वेबसाइट पर जाकर शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
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आप शासनादेश की पूरी जानकारी देखने के बाद विकल्प पर क्लिक करें।
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आपको शासनादेश डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करना होगा।
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इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?
भारत सरकार इस योजना को धन दे रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया (पुरुष या महिला) के जीविकोपार्जक सदस्य की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है. पीड़ित परिवार की आयु 18 से 60 वर्ष है।
पारिवारिक लाभ का पैसा कब मिलेगा?
इसलिए आवेदक को बैंक खाता होना चाहिए। UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को 45 दिन के अंदर ही दी जाएगी।
पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन कैसे करें?
नागरिकों को Rashtriya Parivarik Labh Yojana (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) का लाभ लेने के लिए पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा।