परिचय
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (UPMKSY) एक सरकारी योजना है जो उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सौर बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी और यह उन सभी किसानों के लिए खुली है जिनके पास उत्तर प्रदेश में जमीन है।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का उद्देश्य
UPMKSY का उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाना है, जो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर बाड़ लगाने के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
विशेषताएँ
योजना का नाम | फसल सुरक्षा योजना |
लॉन्च किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
सहायता प्रदान की गई | किसानों की फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए सहायता प्रदान की गई |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए पात्रता मानदंड
UPMKSY के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- उन्हें उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि का मालिक होना चाहिए।
- उनके पास एक वैध बैंक खाता होना चाहिए।
- उन्होंने सोलर फेंसिंग के लिए किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया हो।
आवश्यक दस्तावेज़
UPMKSY के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- भूमि स्वामित्व दस्तावेजों की एक प्रति।
- बैंक खाता विवरण की एक प्रति.
- आधार कार्ड की एक प्रति.
- मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति.
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लाभ
UPMKSY के लाभों में शामिल हैं:
- रुपये तक की वित्तीय सहायता। सोलर फेंसिंग लगाने के लिए 1.43 लाख।
- सोलर फेंसिंग की कुल लागत का 60% सब्सिडी।
- 8.51% की रियायती ब्याज दर पर ऋण।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
UPMKSY के लिए आवेदन करने के लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं या निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन पत्र डाउनलोड करें
UPMKSY के लिए आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना – हेल्पलाइन नंबर
UPMKSY के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 है।
निष्कर्ष
यूपीएमकेएसवाई उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए अपनी फसलों को आवारा जानवरों से बचाने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर है। यदि आप उत्तर प्रदेश में किसान हैं, तो मैं आपको यूपीएमकेएसवाई के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।
पूछे जाने वाले प्रश्न
UPMKSY के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है?
UPMKSY के तहत प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि रु. 1.43 लाख.
UPMKSY के तहत सब्सिडी दर क्या है?
UPMKSY के तहत सब्सिडी दर सौर बाड़ लगाने की कुल लागत का 60% है।
UPMKSY के तहत ऋण पर ब्याज दर क्या है?
UPMKSY के तहत लोन पर ब्याज दर 8.51% है।
मैं यूपीएमकेएसवाई के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
आप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके UPMKSY के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हों तो कृपया मुझे बताएं।