उत्तराखंड शादी अनुदान योजना | Shadi Anudan Scheme | Application Form

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परिचय

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई एक योजना है. इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सभी गरीब परिवारों को मिल सकता है, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है.

शादी अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में खर्च करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाती है.

उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

उत्तरााखंड विवाह अनुदान योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना.
  • बेटियों की शादी में होने वाले खर्चों को कम करना.
  • बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को कम करना.
  • बेटियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना.
  • बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करना.

उत्तरााखंड विवाह अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में खर्च करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाती है. यह योजना बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को भी कम करती है.

शादी अनुदान योजना के बारे में

योजना का नाम उत्तराखंड शादी अनुदान योजना
किसके दवारा शुरू की गई उत्तराखंड सरकार दवारा
लाभार्थी राज्य की गरीब परिवार की कन्याएं
प्रदान की जाने वाली सहायता शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि 50,000/- रुपए
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in

शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता इस प्रकार है:

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक की आय ग्रामीण क्षेत्र में 48,000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
  • आवेदक की बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • आवेदक की बेटी की शादी उत्तराखंड में होनी चाहिए.
  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए.

उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण

उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना के लाभ

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई शादी अनुदान योजना के लाभ इस प्रकार हैं:

  • गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना.
  • बेटियों की शादी में होने वाले खर्चों को कम करना.
  • बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को कम करना.
  • बेटियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना.
  • बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करना.

उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में खर्च करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाती है. यह योजना बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को भी कम करती है.

उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना के लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

  • आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह सहायता परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में खर्च करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाती है.
  • भेदभाव कम करना: यह योजना बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को कम करने में मदद करती है. इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे बेटियों को भी अपनी शादी में खर्च करने का अवसर मिलता है.
  • शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ना: यह योजना बेटियों की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मदद करती है. इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बेटियों को भी अपनी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का अवसर मिलता है.
  • जीवन स्तर में सुधार: यह योजना बेटियों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है. इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बेटियों को भी अपनी शादी में खर्च करने का अवसर मिलता है और वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकती हैं.

उत्तराखंड विवाह अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है. यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में खर्च करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक तंगी से बचाती है. यह योजना बेटियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को भी कम करती है.

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई विवाह अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई विवाह अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • यह योजना गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
  • इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सभी गरीब परिवारों को मिल सकता है, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है.
  • इस योजना के तहत, सरकार गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

शादी अनुदान योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें

उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई शादी अनुदान योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें.
  2. Shadi Anudan Yojana
  3. उसके बाद आपको “आवेदन पत्र” के सेकशन मे जाकर “विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र” वाले विकल्प पे किलक करना है|
  4. अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
  5. Shadi Anudan Yojana Uttarakhand
  6. इस पेज मे आपको निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता के ऑपशन दिखाई देंगे|
  7. यहाँ आपको इनमे से किसी एक विकल्प का चयन करके उसपे किलक करना है|
  8. अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF मे खुल जाएगा|
  9. Shadi Anudan Yojana form
  10. आपको ये फॉर्म पहले डाउनलोड करना है, फिर इसका प्रिन्ट आउट ले लेना है|
  11. उसके बाद आपको ये फॉर्म ध्यान से भरना है और मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच कर देने हैं|
  12. सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फार्म अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा करवा देना होगा।
  13. इस तरह आपके दवारा योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया जाएगा|
  14. आवेदन पत्र को भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें.
  15. आवेदन पत्र को अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करें.
  16. समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदन पत्र की जांच के बाद, आपको शादी अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी.

शादी अनुदान योजना – हेल्पलाइन नंबर

उत्तराखंड सरकार की शादी अनुदान योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5131 है. इस नंबर पर आप शादी अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं.

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