परिचय:
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना है जो विधवाओं और एकल महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिए है. इस योजना के तहत, सरकार विधवाओं और एकल महिलाओं को 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह सहायता राशि आवास निर्माण के लिए उपयोग की जा सकती है. ऐसी लगभग 7000 महिलाओं को Vidhwa evam ekal Nari Awas Yojana के तहत 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी| लाभार्थी महिलाओं को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे DBT मोड के जरिए भेजी जाएगी| इस राशि का उपयोग करके अपना घर बनाने में सक्षम होंगी।
पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं:
- आवेदक विधवा या एकल महिला होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए.
- आवेदक के पास कोई मकान नहीं होना चाहिए.
यदि आप इन सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के बारे में
योजना का नाम | विधवा एवं एकल नारी आवास योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य की विधवा एवं एकल नारी |
प्रदान की जाने वाली सहायता | आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 1.50 लाख रूपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द शुरू की जाएगी |
आवश्यक दस्तावेज़
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- आवेदक के आधार कार्ड की एक प्रति।
- आवेदक के राशन कार्ड की एक प्रति।
- आवेदक के आय प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- आवेदक के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि लागू हो)।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लाभ इस प्रकार हैं:
- आवास प्रदान करना.
- आत्मनिर्भर बनने में मदद करना.
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना.
- सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करना.
- एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना.
- एक बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करना.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना विधवाओं और सिंगल मदर्स की जिंदगी में सुधार लाने के लिए काफी बेहतर है. इस योजना से उन महिलाओं को काफी बल मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
7000 महिलाओं को CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेंगे डेढ़-डेढ़ लाख#HimanchalPradesh | #SukhvinderSinghSukhu https://t.co/alWS1c9DUg
— TV9 Bharatvarsh (@TV9Bharatvarsh) April 13, 2023
आवेदन कैसे करें
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए आवेदन पत्र आवेदक के जिले में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें.
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- आवेदन पत्र को अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करें.
आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा. आप आवेदन पत्र को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0606 है।
निष्कर्ष
विधवा एवं एकल नारी आवास योजना एक मूल्यवान योजना है जो विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना ने कई लाभार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है और उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की भावना प्रदान की है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना के अंतर्गत प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है?
योजना के तहत प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि रु. 1.5 लाख है
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- आवेदक के आधार कार्ड की एक प्रति।
- आवेदक के राशन कार्ड की एक प्रति।
- आवेदक के आय प्रमाण पत्र की एक प्रति।
- आवेदक के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति (यदि लागू हो)।
मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
योजना के लिए आवेदन पत्र आवेदक के जिले में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0606 है।
मुझे आशा है कि यह लेख उपयोगी रहा होगा. यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हों तो कृपया मुझे बताएं।